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नगरीय निकायों की सीमा क्षेत्र में प्रचार सामग्री लगाई जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा


उज्जैन 24 अप्रैल। लोकसभा आम निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण
संहिता प्रभावशील है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रचार-प्रसार के लिये जारी निर्देशों के अनुपालन में
आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद सीमा क्षेत्र
के लिये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जारी निर्देश के अनुसार नगरीय निकायों की सीमा क्षेत्रों में बिना

अनुमति किसी भी प्रकार के कटाऊट, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स, झंडियां, होर्डिंग्स, वाल पेंटिंग एवं अन्य प्रचार
सामग्री लगाई जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

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