बाधा दूर, अब एक ही मकान में दो जगह चूल्हे जलने पर मिल सकेगा नया बिजली कनेक्शन
डबल बिजली कनेक्शन में डबल पेंच की बाधा अब दूर हो जाएगी। इसमें एक ही मकान में रहने वाले परिवार के दूसरे सदस्यों को नया बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। यानी एक ही घर में दो जगह चूल्हे जलते हैं तो कनेक्शन िमल जाएगा। ऊर्जा विभाग की ओर से उज्जैन सहित 8 जोन में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में बिजली कनेक्शन देना शुरू किए जाएंगे। इसके बाद दूसरे जोन में भी इसे लागू किया जा सकेगा।
ऊर्जा विभाग के आदेश के तहत एक ही मकान या परिसर में एक से अधिक परिवार या सदस्यगण किसी व्यवहारिक कारणों से अलग-अलग रह रहे हैं और उनके बीच में विधिक बंटवारा नहीं हो पाया है तो भी बिजली कंपनी की ओर से अलग से स्वतंत्र घरेलू बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। बिजली कंपनी की ओर से करीब एक साल से एक ही मकान या परिसर में दो बिजली कनेक्शन देना बंद कर दिए थे, जिससे उन परिवारों की मुश्किल बढ़ गई थी, जिनका मकान या परिसर तो एक ही है लेकिन वे अलग-अलग रहते हैं या किराएदार रखे जाने पर नए बिजली कनेक्शन की आवश्यकता है।
एक बिजली कनेक्शन से विद्युत प्राप्त कर रहे अलग-अलग परिवारों को स्वतंत्र बिजली कनेक्शन दिए जाने के लिए सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के मुख्यालय उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर एवं शहडोल आदि में पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में बिजली कनेक्शन शुरू किए जाने की सुविधा दी जाएगी। इसमें पृथक परिवार की पहचान के लिए आधार माना जाएगा कि सामान्यत: उनका भोजन अलग-अलग बन रहा हो यानी किचन अलग हो। यह आदेश ऊर्जा विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी वीके गौड़ ने बिजली कंपनी के प्रबंध संचालकों व कलेक्टर को जारी किए हैं। ऊर्जा विभाग के आदेश के तहत ऐसे परिसर, जिनमें किराएदार रहते हो तो उनके लिए अलग से कनेक्शन के िलए रजिस्टर्ड किरायानामा पेश करना होगा। बशर्ते मकान मालिक व किराएदार सगे संबंधी न हो।
मूल बिजली कनेक्शन के अधीन परिवार द्वारा पृथक कनेक्शन की डिमांड किए जाने पर मूल कनेक्शन परिवार के मुखिया के नाम करवाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए समग्र परिवार आईडी और एलपीजी कनेक्शन होना अनिवार्य रहेगा। साथ ही आवेदक को परिवार के सभी सदस्यों की समग्र सदस्य आईडी एवं आधार कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य होगी। बिजली कनेक्शन के लिए आवेदनों का भौतिक सत्यापन कर वैधता का निर्धारण सहायक अभियंता व स्थानीय प्राधिकारी नगर निगम के वार्ड प्रभारी और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सहायक की संयुक्त समिति द्वारा किया जाएगा और प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके आधार पर कार्यपालन यंत्री ईई कनेक्शन देने की कार्रवाई कर सकेंगे।
रजिस्टर्ड किरायानामा पेश करने पर मिलेगा कनेक्शन
ऊर्जा विभाग के आदेश के तहत ऐसे परिसर, जिनमें किराएदार रहते हो तो उनके लिए अलग से कनेक्शन के लिए रजिस्टर्ड किरायानामा पेश करना होगा। बशर्ते मकान मालिक व किराएदार सगे संबंधी न हो। मूल बिजली कनेक्शन के अधीन परिवार द्वारा पृथक कनेक्शन की डिमांड किए जाने पर मूल कनेक्शन परिवार के मुखिया के नाम करवाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए समग्र परिवार आईडी और एलपीजी कनेक्शन होना अनिवार्य रहेगा। साथ ही आवेदक को परिवार के सभी सदस्यों की समग्र सदस्य आईडी एवं आधार कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य होगी।