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नहीं टूटेगा पंडित आनंद शंकर व्यास का भवन-सुप्रीमकोर्ट


अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी एवं वरिष्ठ अभिभाषक श्री मनीष मनाना ने बताया कि श्री बड़ेगणेश मंदिर स्थित पंडित आनंद शंकर व्यास के "आनंद भवन" को प्रशासन या महाकाल मंदिर समिति नहीं तोड़ सकेगी । उल्लेखनीय है कि प्रशासक महाकाल मंदिर द्वारा पंडित आनंद शंकर व्यास का भवन महाकाल मंदिर की भूमि पर होना व्यक्त कर भवन को अतिक्रमण कर निर्मित होना दर्शित कर दिया था तथा तहसीलदार नगर उज्जैन को अतिक्रमण हटाए जाने का आवेदन दिया था । तहसीलदार द्वारा पंडित आनंद शंकर व्यास को बेदखल करने का सूचना पत्र दिनांक 20.12.2021 को जारी किया था जिस पर से पंडित व्यास की और से अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा श्री मनीष मनाना अधिवक्ता के माध्यम से दीवानी न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर स्थगन चाहा था । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.3.2022 को अंतरिम राहत प्रदान की गई थी किंतु दिनांक 21 मार्च 2023 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मूल याचिका निरस्त कर स्थगन समाप्त कर दिया गया था । उक्त आदेश से व्यथित होकर श्री मनीष मनाना अधिवक्ता के माध्यम से पंडित व्यास ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी क्रमांक 7563/2023 दायर की थी, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.04.2024 को अंतिम सुनवाई कर आनंद भवन न तोड़ा जाए, स्थाई स्थगन आदेश पारित कर दिया गया है।अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा ज्योतिषाचार्य आनंद शंकर जी व्यास के भवन के संरक्षण हेतु प्रथम चरण से ही श्री मनीष मनाना को अधिवक्ता नियुक्त किया गया था, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन करते हुए एक बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त की है । अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी महामंत्री पंडित तरुण उपाध्याय पंडित शैलेंद्र द्विवेदी पंडित जियालाल शर्मा पंडित वीरेंद्र त्रिवेदी पंडित विनय ओझा पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी बीके शर्मा  के द्वारा पंडित आनंद शंकर जी व्यास को बधाइयां प्रेषित की है एवं इस महती उल्लेखनीय उपलब्धी हैतु श्री मनीष मनाना अधिवक्ता का अभिनंदन किया गया।

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