top header advertisement
Home - उज्जैन << लोकसभा निर्वाचन 2024 : आदर्श आचरण संहिता का गंभीरता से पालन करें राजनैतिक दल

लोकसभा निर्वाचन 2024 : आदर्श आचरण संहिता का गंभीरता से पालन करें राजनैतिक दल


जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित

उज्जैन- लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक सुश्री ज्योति यादव, व्यय लेखा प्रेक्षक श्री बसंत गढ़वाल और पुलिस प्रेक्षक श्री केतन पाटिल की उपस्थिति में सोमवार को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें राजनैतिक दलों को जानकारी देते हुए बताया गया कि उज्जैन संसदीय क्षेत्र में नाम वापसी की निर्धारित तिथि 29 अप्रैल को अपरान्ह 3 बजे तक किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी के लिए आवेदन नहीं दिया गया हैं। जिससे सभी 9 अभ्यर्थी लोकसभा निर्वाचन के लिए मैदान में रहेंगे।

    बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विभिन्न निर्वाचन संबंधी जानकारी दी गई। जिसमें बताया गया कि राजनैतिक दल जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी धारा 144 CrPC, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994, म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985, आरपी एक्ट 1951 की धारा 127-A के प्रावधानों का पालन, शस्त्र लायसेंस निलम्बन संबंधी आदेश और आईपीसी 1860 की धारा 171B एवं 171 C के तहत आदेश का गंभीरता से पालन करें। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने राजनीतिक दलों की विभिन्न जिज्ञासाओं का समाधान भी किया।

    बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री महेंद्र कवचे सहित निर्वाचन संबंधी नोडल अधिकारी एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मास्टर ट्रेनर श्री विजय सुखवानी द्वारा राजनीतिक दलों को विभिन्न विषयों के संबंध में ब्रीफिंग दी गई।

वाहन अनुमतियाँ

वाहन अनुमतियों के संबंध में राजनीतिक दलों को बताया गया है, कि वाहनों की कोई संख्या निर्धारित नहीं है , परन्तु प्रचार वाहनों की अनुमति आवश्यक है। वाहन पर व्यय अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय का हिस्सा होगा। वाहन में चार पहिया, तीन पहिया तथा दो पहिया परिभाषित हैं। वाहन में 4+1 व्यक्तियों को परिवहन की अनुमति होगी। परमीट की मूल प्रति वाहन की विण्ड स्क्रीन पर लगा कर रखना होगी।अन्य अभ्यर्थी के नाम से जारी अनुमति वाहन के उपयोग का निषेध रहेगा। यदि अनुमति उपरान्त 2 दिन तक वाहन उपयोग में नहीं लाया जाता है तो आरओ को आवेदन देकर अनुमति निरस्त करवाई जा सकती है।

    यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं का वाहन प्रयुक्त किया जाता है तो अनुमति प्राप्त करनी होगी और उसका ईंधन एवं ड्रायवर का खर्च जोड़ा जाएगा।  वाहन में अवैध सामग्री का परिवहन निषेध है सभी अनुमति प्राप्त वाहन SST एवं अन्य प्राधिकारियों के जांच के अधीन होंगे। समस्त वाहन अनुमतियाँ मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व निरस्त हो जाएगी। वाहन पर केवल एक झण्डे तथा उचित आकार के स्टीकर की अनुमति होगी। यदि वाहन पर लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है तो उसकी भी अनुमति प्राप्त करना होगी।यदि आडियो कैसेट चलाया जाता है तो आडियो का MCMC से पूर्व प्रमाणिकरण आवश्यक होगा।

रैली, सभा, जुलूस की अनुमतियाँ

राजनैतिक दलों को रैली, सभा, जुलूस की अनुमतिय हेतु आयोजन से 48 घण्टे पूर्व आवदेन प्रस्तुत करना होगा। अनुमतियाँ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जायेंगी। अनुमति के लिए प्रस्तुत आवेदन के साथ निर्धारित प्रारूप में व्यय योजना प्रस्तुत करना होगी। अभ्यर्थी के सामान्य या विशेष प्राधिकार के बिना प्रचार गतिविधि करना आईपीसी की धारा 171 के तहत अपराध है। आयोजन पर खर्च अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय का हिस्सा होगा।  अनुमति की शर्तों का पालन किया जाना होगा । पटाखों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विज्ञापन प्रमाणन

राजनैतिक दलों को किसी इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया में विज्ञापन प्रसारण SMS या रेकॉर्डेड ऑडियो पूर्व जिला स्तरीय MCMC से पूर्व प्रमाणन करवाना होगा। प्रमाणन हेतु आवेदन प्ररूप A में मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थियों द्वारा 03 दिवस पूर्व तथा अन्य द्वारा 7 दिवस पूर्व आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ विज्ञापन मेटर दो इलेक्ट्रानिक तथा ट्रांसक्रिप्ट रूप में प्रस्तुत करना होगी।

मतदान समाप्ति समय से 48 घण्टे पूर्व पड़ने वाली अवधी में प्रिंटमीडिया में यथापेक्षित  विज्ञापन करवाना होगा। इसके लिए 3 दिवस पूर्व आवेदेन देना होगा। (48 घण्टे की अवधी में इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन प्रसारण की अनुमती नहीं होगी)। विज्ञापन पर उपगत व्यय (निर्माण+ प्रसारण) अध्यर्थी के निर्वाचन व्यय का हिस्सा होगा।

मतदाताओं को घर से वोटिंग सुविधा

मतदान तिथि से पूर्व 6 मई और 7 मई को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक वरिष्ठ नागरिक तथा दिव्यांग मतदाताओं की घर-घर जाकर वोटिंग करवाई जायेगी। जिन्होंने घर से वोटिंग का विकल्प चुना है वो मतदान केन्द्र पर वोट नहीं डाल पाएगे। वोटिंग का केलेण्डर आपके साथ साझा किया गया जाएगा। घर-घर मतदान के दौरान, PVC पर एवं फेसीलिटेशन सेंटर पर मतदान प्रक्रिया देखने के लिए अभ्यर्थी प्रारूप 10 में अपने अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। पात्र मतदाताओं की सूचियाँ मान्यताप्राप्त दलों के अभ्यर्थियों के साथ साझा की जायेंगी।

48 घण्टे की एसओपी

मतदान दिवस के लिए अभ्यर्थी को तीन वाहनों की अनुमति दी जा सकेगी। एक स्वयं के लिए, दूसरा इलेक्शन एजेण्ट के लिए तथा तीसरा कार्यकर्ता/समर्थक के लिए।  वाहन में 1+4 व्यक्तियों से ज्यादा के परिवहन की अनुमति नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी या अभिकर्ता मतदान दिवस पर बाहर है तो अन्यों के द्वारा इस वाहन का उपयोग नहीं किया जायेगा। इन वाहनों में मतदान के दौरान मतदाताओं के परिवहन की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी को इन वाहनों की अनुमति हेतु आरओ को पृथक से आवेदन करना होगा। अनुमति संबंधित के नाम से जारी की जायेगी। वाहन पर माइक लगाने की अनुमति नहीं होगी। इस अवधि में रैली सभा, जुलूस आदि की अनुमति नहीं होगी। माइक का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 

   धारा 144 को ध्यान में रखते हुए घर-घर सम्पर्क किया जा सकता है। अभ्यर्थी तथा उसके निर्वाचन अभिकर्ता को छोड़कर जो उस क्षेत्र के निर्वाचक नहीं है 48 घण्टे की अवधी प्रारंभ होते ही निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा। प्रिंट मीडिया में प्रकाशित विज्ञापनों का MCMC से पूर्व प्रमाणिकरण करवाना होगा।  शराब, रिश्वत, नकदी आदि का वितरण नहीं करें। सिनेमेटोग्राफ, टेलिविजन, रेडियो, बल्क SMS आदि के माध्यम से प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा।

मतदान दिवस पर अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता के संबंध में निर्देश

मतदान दिवस पर अभ्यर्थी / उसका एजेण्ट मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर सकते हैं इस दौरान अपना परिचय पत्र धारण कर रखें। गैर अनुमति प्राप्त व्यक्ति मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं पा सकेंगे। मतदान अभिकर्ता निम्न सामग्री मतदान केन्द्र में ले जा सकता है जिसमें धातु की सील, नामावली, पेन/पेंसिल, EVM की सूची, ASD मतदाता की सूची शामिल होगी। अभिकर्ता को  मतदाता का नाम सरल क्र लिखी पर्ची बाहर भेजने की, नामावली बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।अभिकर्ता से अपेक्षा है कि मतदान प्रारंभ समय से 90 मिनिट पूर्व मतदान केन्द्र पर पहुँचकर मॉक पोल में सम्मिलित हो, अपना नियुक्ति पत्र प्रस्तुत कर घोषणा पर हस्ताक्षर कर पीठासीन अधिकारी से एण्ट्रीपास प्राप्त करें। जहा पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर/सील लगाने को कहे उसका पालन करें। मतदान के अन्त में मतपत्र लेखा प्राप्त कर पावती दे।

    निर्वाचन ड्यूटी पर लगे अधिकारियों का सहयोग करें।मतदान केन्द्र में बिना विधिमान्य पास के प्रवेश नहीं करे। मतदान केन्द्र से 200 मीटर क्षेत्र में प्रचार सामग्री का प्रदर्शन न करे, तथा 100 मीटर क्षेत्र में मत संयाचना न करे। अभ्यर्थी के बूथ पर खाद्य सामग्री न परोसी जाये। पीठासीन अधिकारी के विहित निर्देशों का पालन करे। मतदान केन्द्र पर या उसके नजदीक विच्छृंखल आचरण नहीं करे। मतदान केन्द्र पर मोबाइल के साथ प्रवेश वर्जित  होगा। मतदान केन्द्र के अन्दर मतदान के दौरान अभ्यर्थी स्वयं या उसका अभिकर्ता एक समय में एक ही व्यक्ति बैठ सकता है।

आदर्श आचरण संहिता का पालन करें

राजनैतिक दल जाति, धर्म भाषायी आधार पर मतभेद, घृणा फैलाने वाले वक्तव्य, व्यक्तिगत, जीवन के पहलुओं की आलोचना (केवल नीतियों कार्यक्रमों तक सीमित) धार्मिक स्थलों का प्रचार के लिए उपयोग न करे- सभा, कार्यालय आदि कार्यक्रमों। मतदाताओं को प्रलोभन, रिश्वत, सामग्री, भोज, मनोरंजन, आदि प्रस्तुत न करे यह "भ्रष्ट आचरण" की श्रेणी में आता है।

     मतदाताओं का प्रतिरूपण, परिवहन तथा मतदान केन्द्र से 100 मीटर क्षेत्र में प्रचार न किया जाए। 48 घण्टे की अवधी में सभाएँ तथा लाउडस्पीकर का उपयोग पर प्रतिबंधित रहेगा। लोगों के शान्तिपूर्ण घरेलू जिंदगी में विघ्न उत्पन्न न हो। विरोधी के पुतले लेकर चलना, जलाना या उसके घर के सामने प्रदर्शन न करना। सार्वजनिक या नीजि सम्पत्ति का, सम्पत्ति स्वामी की बिना लिखित अनुमति के विरूपण। विपक्षी द्वारा आयोजित रैली सभा में व्यवधान पैदा न करना।  विपक्ष / प्रतिद्वंदी की प्रचार सामग्री को हटाना/नष्ट करना। अभ्यर्थी अस्थायी कार्यालय किसी शासकीय या निजी अतिक्रमण की भूमि पर नहीं खोले तथा किसी धार्मिक स्थल पर या मतदान केन्द्र, हॉस्पिटल या शैक्षणिक संस्था से 200 मीटर में ना खोले।

   अस्त्र, शस्त्रों का प्रदर्शन करना या रैली में लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमती के सभा/रैली का आयोजन न किया जाएं। यदि किसी स्थान पर सभा/रैली के लिए निषेधाज्ञा लागु है तो वहाँ सभा नहीं की जाएं ।

बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का उपयोग करना (सभा या वाहन पर) जुलूस की अनुमति का समय एवं मार्ग का उल्लघंन नही किया जाए। जुलूस के दौरान यातायात में व्यवधान न पैदा हो। रात्री 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे के मध्य लाउडस्पीकर का उपयोग न करे। इत्यादि बिंदुओं पर  राजनैतिक दलों को जानकारी दी गई।

Leave a reply