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महिला एवं बाल विकास के अमले ने गढ़कालिका मंदिर के पास रुकवाया बाल विवाह


उज्जैन 17 अप्रैल। उज्जैन जिले में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का प्रभावी ढंग से
क्रियान्वयन किया जा रहा है। नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास उज्जैन द्वारा मैदानी स्तर पर
सक्रिय रहकर बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही कर बाल विवाह रुकवाया जा रहा है।
     इसी क्रम में आज उज्जैन के गढ़कालिका मंदिर के पास भैरवगढ़ थाना क्षेत्र में आयोजित गुजराती
सेन समाज के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर बाल विकास के अमले
द्वारा मौके पर पहुंचकर दो नाबालिग जोड़ों के विवाह को समझाइश देकर रुकवाया गया और नाबालिग
रहने तक विवाह न करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही बच्चों के कम आयु में विवाह करने के दुष्प्रभाव
के संबंध में भी जानकारी दी गई।
         महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री एसए सिद्दीकी ने बताया कि बाल विवाह रुकवाने वाले
दल में पर्यवेक्षक सुश्री ज्योति सिकरवार, बाल संरक्षक यूनिट से श्री गौरव मित्तल एवं विशेष किशोर पुलिस
इकाई से श्री अवधेश द्वारा बाल विवाह रुकवाने की कार्यवाही की गई।

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