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उज्जैन-आलोट संसदीय क्षेत्र में मतदान 13 मई को होगा, इस दिन सवैतनिक अवकाश रहेगा


उज्जैन। निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त संसदीय क्षेत्रों में लोकसभा के आम निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के संसदीय क्षेत्रों में चार चरणों में क्रमश: शुक्रवार 19 अप्रैल, शुक्रवार 26 अप्रैल, मंगलवार 7 मई एवं सोमवार 13 मई को मतदान होगा। चरणवार होने वाले मतदान की उक्त तिथियों में मतदान दिवस पर अवकाश रहेगा। यह अवकाश लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135ख के प्रावधानानुसार निर्वाचन के दौरान मतदान दिवसों को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने हेतु सवैतनिक अवकाश प्रदान किये जाने के निर्देश है। यह निर्देश ऐसे निर्वाचकों पर लागू नहीं होंगे, जिनकी अनुपस्थिति से उस नियोजन में कोई खतरा या सारवान हानि स्वेद्ध हो सकती है। इस प्रावधान के अन्तर्गत दैनिक वेतन/आकस्मिक श्रमिक भी मतदान दिवस पर मजदूरी सहित अवकाश के हकदार होंगे।
श्रमायुक्त इन्दौर श्री स्वतंत्र कुमार सिंह ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी करते हुए लोकसभा के आम निर्वाचन के संसदीय क्षेत्रों में आने वाले समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापना में कार्यरत कामगारों को मतदान के लिये सुविधा देने की दृष्टि से नियोजकों, अधिभोगीगणों, प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि वे उपर्युक्त प्रावधान का समुचित परिपालन अनिवार्यत: सुनिश्चित करेंगे।
उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण शुक्रवार 19 अप्रैल को सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, द्वितीय चरण शुक्रवार 26 अप्रैल को टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद एवं बैतूल, तृतीय चरण मंगलवार 7 मई को मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल एवं राजगढ़ तथा चतुर्थ चरण सोमवार 13 मई को देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इन्दौर, खरगोन एवं खंडवा में मतदान सम्पन्न होगा।

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