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ई-रिक्शा को मार्ग आवंटित होंगे, कल तक जमा होंगे आवेदन, बिना आवंटन के चलाने पर होगी कार्रवाई


शहर में ई-रिक्शा संचालन की नई व्यवस्था 1 मई से लागू की जाना है। इसके तहत चालकों को जोन व रूट आवंटित किए जाएंगे। प्रत्येक तीन महीने में ये बदले भी जाएंगे, ताकि सभी चालकों को समान अवसर भी मिले। इस नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में ई-रिक्शा चालक मार्ग आवंटन-पत्र प्राप्त करने के लिए 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं।

खास बात यह कि 1 मई के बाद मार्ग आवंटन के बगैर शहर में ई-रिक्शा चलाने वाले कार्रवाई के दायरे में आएंगे। दरअसल शहर में खासकर पुराने शहर में ई-रिक्शाओं के कारण रोजाना चक्काजाम की स्थिति बन रही है। ऐसे में शहर में सुगम और सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था के लिए करीब 5280 ई-रिक्शा चालकों को जोन व रूट आवंटित किए जाने का निर्णय पिछले दिनों सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया था।

आरटीओ संतोष मालवीय ने बताया कि शहर को छह जोन में विभाजित कर ई-रिक्शा वाहनों के लिए 20 मार्ग निर्धारित किए गए हैं। ई-रिक्शा वाहनों को ये मार्ग आवंटित किए जाने है। इसके लिए प्रथम आओ-प्रथम पाओ की नीति अपनाई जाएगी। लिहाजा आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत प्रत्येक ई-रिक्शा संचालक से निर्धारित किए गए 20 मार्गों में से किन्हीं तीन मार्गों पर अपने आवेदन के माध्यम से स्वीकृति प्रदान करते के लिए आवेदन आरटीओ की परमिट शाखा में प्रदान करेंगे।

प्रस्तावित किए गए तीन मार्गों में से कोई एक मार्ग उपलब्धता अनुसार आवंटित किया जाएगा। मार्ग आवंटन-पत्र प्राप्त करने के लिए 26 अप्रैल की शाम 5 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन के साथ वाहन का फिटनेस, बीमा, टैक्स प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, चालक का चरित्र प्रमाण-पत्र एवं पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्राप्त होने पर ही ई-रिक्शा के संचालन के लिए मार्ग आवंटन अनुमति जारी की जाएगी।

निर्धारित जोन के अनुसार ई-रिक्शा वाहनों के संचालन के लिए जोन वाइज अलग अलग कलर कोडिंग की जाएगी। हर तीन माह में ई-रिक्शा चालकों के जोन बदले जाएंगे, ताकि सभी को समान अवसर प्राप्त हो सकें। मार्ग आवंटन के बगैर शहर के तहत ई-रिक्शा संचालन की दशा में वाहन चालक-वाहन स्वामी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। अभी ई-रिक्शा चालक अपनी मनमर्जी से ही शहर में वाहन चला रहे।

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