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Home - उज्जैन << निर्वाचन अवधि नगरीय निकायों द्वारा किसी भी नये सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग्स एवं अन्य किसी प्रकार के विज्ञापन की अनुमति प्रदाय नहीं की जायेगी

निर्वाचन अवधि नगरीय निकायों द्वारा किसी भी नये सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग्स एवं अन्य किसी प्रकार के विज्ञापन की अनुमति प्रदाय नहीं की जायेगी


कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर
दिये हैं। आदेश के तहत निर्वाचन अवधि में नगर निगम द्वारा किसी भी नये सार्वजनिक स्थानों पर
होर्डिंग्स एवं किसी भी प्रकार के विज्ञापन की अनुमति जारी/प्रदाय नहीं की जायेगी। आदेश जारी दिनांक में
जो होर्डिंग्स युनिपोल स्थापित हैं, केवल उन्हीं के लिये अनुमति जारी की जा सकेगी। निगम द्वारा मप्र
आऊटडोर विज्ञापन नियम-2017 अन्तर्गत प्रचलित विज्ञापन नीति के अन्तर्गत लोकसभा आम निर्वाचन
अन्तर्गत अनुमति प्रदान की जायेगी। शहर के प्रायवेट बिल्डिंग, निगम के युनिपोल/होर्डिंग्स/फ्लेक्स के लिये
आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन के द्वारा नगरीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की विज्ञापन संरचनाओं की
अनुमति नगर निगम द्वारा जारी की जा रही है। विज्ञापन संरचनाओं की अनुमतियां जैसे- निजी
भूमि/भवन पर विज्ञापन संरचना, भूदृश्य संरचना (बलून), टैक्सी/कार, सभी प्रकार के रिक्शा जो केवल
विज्ञापन आयोजन के लिये उपयोग किये जाते हों, ऑटोरिक्शा/ई-रिक्शा/साइकल रिक्शा, अस्थाई कार्यक्रम
के लिये समारोह स्थल पर अधिकतम आकार 5x3 मीटर की विज्ञापन संरचना, सिनेमा विज्ञापन, सिनेमा
में स्क्रीन पर विज्ञापन जिसमें स्लाइड और विज्ञापन फिल्म सम्मिलित है (चलचित्र विज्ञापन), निर्धारित
प्रक्रिया अनुसार शुल्क प्रभावशील रहेगा।

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