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आयकर विभाग की नई सुविधा, ऑनलाईन कर सकते है ये शिकायत



बेनामी संपत्ति और कालेधन के खिलाफ शिकायत अब इनकम टैक्स विभाग से ऑनलाइन की जा सकेगी। मंगलवार को विभाग की तरफ से यह सुविधा शुरू की गई है। आयकर विभाग की ई-फाइलिग वेबसाइट पर जाकर कोई भी व्यक्ति किसी की बेनामी संपत्ति या कालेधन की जानकारी विभाग को दे सकता है। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के बाद उस लिक पर जाकर यह भी देख सकता है कि उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई या उसकी मौजूदा स्थिति क्या है। शिकायत के दौरान विभाग की तरफ से शिकायतकर्ता को एक विशेष नंबर दिया जाएगा, जिससे कार्रवाई का जायजा लिया जा सकेगा। शिकायत करने के लिए पहचान पत्र की दरकार नहीं होगी, लेकिन फोन नंबर या ईमेल की जानकारी देनी होगी। फोन या ईमेल के माध्यम से विभाग द्वारा वन-टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी जारी किया जाएगा, तभी शिकायत दर्ज की जा सकेगी।

 

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