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चुनाव प्रचार में अभ्यर्थी 95 लाख रुपए तक व्यय कर सकेंगे


उज्जैन- लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी के लिये चुनाव प्रचार व्यय की सीमा 95 लाख रूपये निर्धारित की गई है। इसके लिये अभ्यर्थी को बैंक में एक पृथक खाता खोलना आवश्यक है। रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त निर्वाचन व्यय रजिस्टर में सभी दैनिक व्यय लेखा का रख रखाव करना होगा। सभी पोस्टर, बैनर, पम्प्लेट, हैण्डबिल, चाहे वे नाम निर्देशन के पहले मुद्रित/प्रकाशित किए गए हो, परंतु नाम निर्देशन के बाद उपयोग/प्रदर्शित किये जा रहे हों, ये सभी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जुड़ेंगे। रैली आयोजन के लिए किराये/भाड़े पर लिये गये व्यावसायिक वाहनों के लिये सभी खर्च प्रचार व्यय लेखे में शामिल किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा भाग ली गई किसी रैली/प्रदर्शित फोटो/मंच साझा करने आदि पर किये गये सभी व्यय भी अभ्यर्थी के चुनाव प्रचार व्यय लेखे में जोड़े जायेंगे।

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