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बाल श्रमिक पाये जाने पर प्रकरण दर्ज


 

    उज्जैन । सहायक श्रमायुक्त द्वारा गठित जिला बाल श्रम टास्क फोर्स ने शिकायत प्राप्त होने पर गोपाल मन्दिर के निकट अनिल शूज दुकान का निरीक्षण किया तथा वहां पर एक बाल श्रमिक को कार्य करते हुए पाने पर सम्बन्धित दुकान के मालिक के विरूद्ध बाल एवं किशोर संशोधन अधिनियम-2016 की धारा-3 व धारा-12 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। अधिनियम के तहत नियोजक को 6 माह से 2 वर्ष का कारावास तथा 20 हजार रूपये से 50 हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

 

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