top header advertisement
Home - उज्जैन << ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु होने पर आश्रित को मिलेगी अनुकम्पा नियुक्ति

ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु होने पर आश्रित को मिलेगी अनुकम्पा नियुक्ति



उज्जैन । पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 2011 के तहत नियुक्त ग्राम पंचायत सचिव को सेवाकाल में मृत्यु की दशा में उसके परिवार के जीवन यापन के उद्देश्य से उस पर आश्रित परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी किए गए है।
अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता ग्राम पंचायत सचिव की मृत्यु दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि तक उपलब्ध हो सकेगी। यदि मृतक पर आश्रित परिवार में कोई सदस्य उक्त शैक्षणिक अर्हताधारी न हो तो इस अवधि में उसे आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारित कर पात्रता अर्जित करना होगी। नियुक्ति आदेश पात्रता धारित करने के उपरांत ही जारी किया जाएगा। यह स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत का कर्मचारी होकर जिला संवर्ग का होने के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन का कर्मचारी नहीं है। यह आदेश वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रभावशील होगा।

 

Leave a reply